79 50 GI /202 5 (1) रजिस्ट्री सं डी एल - 33004/99 REGD. No . D. L. - 33004/99 xxx GIDH xxx xxx GIDE xxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड ( i ) PART II — Section 3 — Sub - section ( i ) प्र ाजधकार से प्र काजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन , पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली , 25 नवम्ब र , 2025 सा का जन 870 ( अ .). - अंतिेिीय पोत अजधजनयम , 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा ( 2) के खंड ( य ) से ( यछ ) के साथ परित धारा 34 की उपधारा ( 1), धारा 35, धारा 36 की उपधारा ( 1), धारा 37 की उपधारा ( 3), धारा 38 की उपधारा ( 1) और ( 4), धारा 39, धारा 41 की उपधारा ( 2) द्व ारा प्र ित्त िजियों का प्र योग करते हु ए , केंद्र सरकार भारत सरकार के पत्तन , पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय द्व ारा संख्या सा का जन 422( अ .) दिनांक 7 िून , 2022 द्व ारा अजधसूजचत अंतिेिीय िलयान ( चालक िल ) जनयम , 2022 के अजधक्रमण में , ऐसे अजधक्रमण से पूवग की गई या लोप की गई संबंजधत पूवग बातों को छोड़कर , नए अंतिेिीय िलयान ( चालक िल ) जनयम 2025 तैयार करने का प्र स्ट् ताव करती है , और अंतिेिीय िलयान अजधजनयम , 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा ( 1) द्व ारा यथा अपेजित उन सभी व्य जियों की िानकारी के जलए एतद्द्वारा प्र काजित करती है जिनके इससे प्र भाजवत होने की संभावना है ; और एतद्द्वारा यह सूचना िी िाती है दक उि प्र ारूप जनयमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाजि के पश्चात जवचार दकया िाएगा , जिस दिन इस अजधसूचना की प्र जतयां , रािपत्र में यथा प्र काजित रू प में , िनता को उपलब्ध करा िी िाती हैं ; सं 784 ] नई दिल्ली , बुधवार , नवम् ब र 2 6 , 202 5 / अग्रहायण 5 , 194 7 No 784 ] NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 2 6 , 2025/ AGRAHAYANA 5 , 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112025-268085 CG-DL-E-29112025-268085 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II — S EC . 3( i )] इन मसौिा जनयमों पर आपजत्तयां या सुझाव , यदि कोई हों , तो जनिेिक ( आईडब्ल्यूटी - I), पत्तन , पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय , पररवहन भवन , 1 - संसि मागग , नई दिल्ली - 110001 को या diriwt 1 - psw@gov.in और uttam.mishra 27 @gov.in पर ईमेल द्व ारा ऊपर जनर्िगष्ट अवजध के भीतर भेिे िा सकते हैं ; मसौिा जनयम 1. संजिि िीर्गक और प्र ारंभ. - (1) इन जनयमों को अंतिेिीय िलयान ( चालक िल ) जनयम , 2025 कहा िाएगा। (2) ये जनयम िासकीय रािपत्र में अंजतम रू प से प्र कािन की जतजथ से प्र वृत्त होंगे। 2. पररभार्ाएँ. - (1) इन जनयमों में , िब तक दक संिभग से अन्यथा अपेजित न हो - क “अजधजनयम” से अंतिेिीय पोत अजधजनयम 2021 (2021 का 24) अजभप्रेत है ; ( ख ) " अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान " से जनयम 21 के अंतगगत अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान अजभप्रेत है ; ( ग ) " बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम " से जनम्नजलजखत पाँच पाठ्यक्रम अजभप्रेत है , जिनका पाठ्य जववरण और अवजध वह होगी िो भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा जवजनर्िगष्ट की िाए : ( i) प्र ाथजमक जचदकत्सा सहायता ; ( ii) उत्तरिीजवता तकनीकों में ििता ; ( iii) व्य जिगत सुरिा और सामाजिक उत्तरिाजयत्व ; ( iv) अजि रोकथाम और अजििमन ; और ( v) जनर्िगष्ट सुरिा कतगव्यों वाले नाजवकों के जलए सुरिा प्र जििण ; ( घ ) " सामान्य प्र योिन रेटटंग में कन्विगन पाठ्यक्रम " से ऐसा पाठ्यक्रम अजभप्रेत है जिसका पाठ्य जववरण और अवजध वह होगी िो भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा जनर्िगष्ट की िाए ; ( ङ ) " अनुभव " में अंतिेिीय िलयानों और वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम , 1958 (1958 का 44) के तहत पंिीकृत िलयानों पर सेवा करके चालक िल द्व ारा अर्िगत अनुभव िाजमल है , जिसमें निी - समुद्री िलयान भी िाजमल हैं ; ( च ) " िलयानों का सकल टनभार ( िीटी )" से 24 मीटर और उससे अजधक लंबाई वाले िलयान के जलए , िलयानों के टनभार माप पर अंतरागष्ट्रीय कन्वेंिन , 1969 के अनुसार पररकजलत सकल टनभार , और 24 मीटर से कम लंबाई वाले िलयान के जलए , मचेंट जिपपंग ( िलयानों का टनभार माप ) जनयम , 1987 के अनुसार पररकजलत सकल टनभार अजभप्रेत है। ( छ ) " भारतीय अंतिेिीय िलयान चालक िल ( आईएनडीआईवीसी ) संख्या " से एक अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान द्व ारा प्र त् येक अंतिेिीय िलयान चालक िल के सिस्ट्य को िी गई जवजिष्ट संख्या अजभप्रेत है ; ( ि ) " नया प्र जििण कायगक्रम " से अजभप्राय है इस जनयम के अंतगगत बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम , कन्विगन पाठ्यक्रम , पुनश्चयाग और पुनर्वगजधमान्यकरण पाठ्यक्रम , तैयारी पाठ्यक्रम अजभप्रेत है। ( झ ) " पोटगल " से अजधजनयम की धारा 22 और धारा 106 के अंतगगत भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा जवकजसत केंद्रीय डाटाबेस ' िलयान ' और ' नाजवक ' पोटगल अजभप्रेत है ; [ भाग I I — खण्ड 3(i ) ] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 ( ञ ) " प्र ारंजभक पाठ्यक्रम " से अजभप्राय है डेक और इंिन जवभाग में जवजभन्न ग्र े डों के जलए पाठ्यक्रम अजभप्रेत है , जिसका पाठ्य जववरण और अवजध वह होगी िो भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा जनर्िगष्ट की िाए ; ( ट ) " पुनश्चयाग एवं पुनर्वगजधमान्यकरण पाठ्यक्रम " से डेक जवभाग और इंिन जवभाग में जवजभन्न ग्र े डों के जलए पाठ्यक्रम अजभप्रेत है , जिसे सीओसी धारक को अगले 5 वर्ों के जलए सीओसी की वैधता के अनुमोिन हेतु प्र त् येक 5 वर्ग में पूरा करना होता है। पाठ्यक्रमों का पाठ्य जववरण और अवजध वह होगी िो भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा जनर्िगष्ट की िाए ; ( ि ) " अनुसूची " से इन जनयमों के साथ संलि अनुसूजचयां अजभप्रेत है , जिनमें प्र जििण संस्ट्थानों के अनुमोिन के मानक और मास्ट्टर / प्र ाजधकारी के उत्तरिाजयत्व िाजमल हैं ; ( ड ) " इंिनों की कुल िजि ( दकलोवाट )" से अंतिेिीय िलयान के सभी प्र णोिन इंिनों की कुल िजि अजभप्रेत है ; ( ढ ) " िेत्र " से ऐसा कोई भी अंतिेिीय िल िेत्र अजभप्रेत है , जिसे राज्य सरकार , अजधसूचना द्व ारा , जनम्नजलजखत अजधकतम आवश्यक तरंग ऊ ँ चाई मानिंडों के आधार पर , इन जनयमों के प्र योिनाथग िेत्र 1 , िेत्र 2 और िेत्र 3 के रू प में घोजर्त करे - क िेत्र 1 से वह िेत्र अजभप्रेत है िहाँ अजधकतम आवश्यक तरंग ऊ ँ चाई 2.0 मीटर से अजधक नहीं है ; ख िेत्र 2 से वह िेत्र अजभप्रेत है िहाँ अजधकतम आवश्यक तरंग ऊ ँ चाई 1.2 मीटर से अजधक नहीं है ; ग िेत्र 3 से वह िेत्र अजभप्रेत है िहाँ अजधकतम आवश्यक तरंग ऊ ँ चाई 0.6 मीटर से अजधक नहीं है। (2) इन जनयमों में प्र युि तथा पररभाजर्त नहीं दकए गए दकन्तु अजधजनयम में पररभाजर्त िब्िों और अजभव्यजियों के वही अथग होंगे िो अजधजनयम में उनके जलए जनर्िगष्ट हैं। 3. अंतिेिीय िलयान. - इन जनयमों के प्र योिन के जलए , अंतिेिीय िलयानों को जनम्नजलजखत श्र े जणयों के अनुसार वगीकृत दकया िाएगा - ( क ) अंतिेिीय िलयान , िो श्र े णी क में आते हैं , जनम्नजलजखत में से दकसी भी प्र कार के डेक दकए गए िलयान हैं - ( क ) हाउस बोट को छोड़कर अन्य िलयान , जिनकी लंबाई 24 मीटर से अजधक हो और हाउस बोट जिनकी लंबाई 30 मीटर से अजधक हो ; ( ख ) िलयान जिनमें 50 से अजधक यात्री सवार हों ; ( ग ) बांधकर ले िाने के जलए सुसजित सभी िलयान , जिनकी बोलाडग पुपलंग िमता 10 टन से अजधक हो ; ( घ ) पेरोजलयम वस्ट्तुओं , रसायनों या द्र वीकृत गैसों को भारी मात्रा में कागो के रू प में ले िाने के जलए जडजाइन और जनर्मगत िलयान ; ( ङ ) खतरनाक सामान ले िाने वाले िलयान ; और ( च ) 300 सकल टनभार और उससे अजधक के िलयान। ( ख ) श्र े णी ख - वे िलयाना िो श्र े णी ' क ' या श्र े णी ' ग ' के अंतगगत नहीं आते। ( ग ) श्र े णी ग - 10 मीटर से कम लंबाई वाले िलयान। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II — S EC . 3( i )] 4. न् यूनतम कार्मगक - (1) प्र त् येक अंतिेिीय िलयान में उप - जनयम (3) के अंतगगत यथाजवजनर्िगष्ट न् यूनतम कार्मगक होंगे। (2) प्र त् येक अंतिेिीय िलयान पर लागू कार्मगकों की न् यूनतम संख्या , सवेिण प्र माणपत्र में सवेिक द्व ारा , िलयान के प्र कार और आकार , उसके प्र चालन िेत्र , इंिन िमता और ऐसे अन्य कारकों के अनुसार ििग की िाएगी , िैसा समय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्व ारा जनधागररत दकया िाए। (3) प्र त् येक यंत्रचाजलत अंतिेिीय िलयान में प्र चालन के िौरान न् यूनतम जनम्नजलजखत चालक िल होंगे : वगग क डेक चालक कार्मगक संख्या िीटी < 300 300 ≤ िीटी < 1000 िीटी ≥ 1000 क ) अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 2 प्र माणपत्र धारक एक मास्ट्टर क अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 2 प्र माणपत्र धारक एक मास्ट्टर ( क ) अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 1 प्र माणपत्र धारक एक मास्ट्टर ( ख ) एक मुख्य अजधकारी जिसके पास अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 2 प्र माणपत्र हो या एक मास्ट्टर जिसके पास अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 3 प्र माणपत्र हो और जिसे 300 से अजधक िीटी के िलयान पर मास्ट्टर श्र े णी 3 के रू प में 2 वर्ग का अनुभव हो इंिन कार्मगक केडब्ल्यू < 425 प्र णोिन िजि प्र णोिन िजि : 425 ≤ केडब्ल्यू < 750 केडब्ल्यू ≥ 750 प्र णोिन िजि क ) अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 2 प्र माण पत्र धारक एक इंिीजनयर क अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 1 प्र माणपत्र धारक एक इंिीजनयर क एक मुख्य अजभयंता जिसके पास अंतिेिीय इंिीजनयर प्र माणपत्र हो या एक मुख्य अजभयंता जिसके पास अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 1 प्र माणपत्र हो और जिसके पास ≥ 750 दकलोवाट प्र णोिन िजि वाले िलयान पर इंिन चालक श्र े णी 1 के रू प में 2 वर्ग का अनुभव हो। ख एक सेकंड अजभयंता जिसके पास अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 1 प्र माणपत्र हो या अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 2 प्र माणपत्र हो और जिसके पास 2 वर्ग का अनुभव हो। [ भाग I I — खण्ड 3(i ) ] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 रेटटंग िीटी < 300 या केडब्ल्यू < 425 िीटी ≥ 300 या केडब्ल्यू ≥ 425 क डेक कमगचाररयों , इंिन कमगचाररयों और खाना पकाने के कामों के जलए तीन सामान्य प्र योिन रेटटंग क डेक कमगचाररयों , इंिन कमगचाररयों और खाना पकाने के कामों के जलए चार सामान्य प्र योिन रेटटंग वगग ख डेक कार्मगक िीटी < 300 300 ≤ िीटी < 1000 िीटी ≥ 1000 क ) अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 3 / सेरांग प्र माणपत्र धारक एक मास्ट्टर क ) अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 2 प्र माणपत्र धारक एक मास्ट्टर ( क ) अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 1 प्र माणपत्र धारक एक मास्ट्टर ( ख ) अंतिेिीय मास्ट्टर श्र े णी 2 प्र माणपत्र धारक एक मुख्य अजधकारी इंिन कार्मगक केडब्ल्यू < 425 प्र णोिन िजि प्र णोिन िजि : 425 ≤ केडब्ल्यू < 750 केडब्ल्यू ≥ 750 प्र णोिन िजि क ) अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 2 प्र माणपत्र धारक एक इंिीजनयर क ) अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 1 प्र माणपत्र धारक एक इंिीजनयर या अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 2 प्र माणपत्र धारक एक इंिीजनयर जिसे 425 दकलोवाट से कम िमता वाले िलयान पर श्र े णी 2 इंिन चालक के रू प में 2 वर्ग का अनुभव हो। क अंतिेिीय इंिीजनयर प्र माण पत्र के साथ एक मुख्य अजभयंता या अंतिेिीय इंिन ड्र ाइवर श्र े णी 1 प्र माण पत्र धारक एक मुख्य अजभयंता , जिसके पास ≥ 750 दकलोवाट वाले िलयान पर इंिन ड्र ाइवर श्र े णी 1 के रू प में 2 वर्ग का अनुभव हो। ख अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 1 प्र माण पत्र के साथ एक सेकंड अजभयंता या अंतिेिीय इंिन चालक श्र े णी 2 प्र माण पत्र के साथ 2 वर्ग का अनुभव हो। रेटटंग िीटी < 300 िीटी ≥ 300 ख डेक कमगचाररयों , इंिन कमगचाररयों और खाना पकाने के कामों के जलए िो सामान्य प्र योिन रेटटंग डेक कमगचाररयों , इंिन कमगचाररयों और खाना पकाने के कामों के जलए तीन सामान्य प्र योिन रेटटंग वगग ग : न् यूनतम कार्मगक संख्या जनर्िगष्ट प्र ाजधकारी को स्ट् वीकायग होनी चाजहए रटप्पण 1: सेरांग , इंिन चालक श्र े णी 2 और िीपी रेटटंग के मामले में , ऊपर जनर्िगष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन , जनयमों के लागू होने के 3 वर्ों के भीतर दकया िा सकता है। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II — S EC . 3( i )] रटप्पण 2: 1 घंटे से कम अवजध की लघु यात्राओं पर 500 िी टी से कम के िलयानों के जलए सामान्य प्र योिन रेटटंग की संख्या कम की िा सकती है , िैसा दक जनर्िगष्ट प्र ाजधकारी को स्ट् वीकायग हो। रटप्पण 3: 1000 िीटी से अजधक के िलयानों के संबंध में डेक जवभाग और इंिन जवभाग के जलए जनधागररत कार्मगकों के अजतररि , 3000 िीटी से अजधक के प्र त् येक िलयान पर एक मास्ट्टर ( जविेि िाने वाला ) या मास्ट्टर ( तटीय यात्रा के जनकट ) और एक मेट ( जविेि िाने वाला ) या मेट ( तटीय यात्रा के जनकट ) या मेट ( मेट के जवकल्प के रू प में ) , एक अंतिेिीय िलयान मास्ट्टर प्र थम श्र े णी , जिसके पास प्र जतबंजधत िीएमडीएसएस लाइसेंस और नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा िारी रडार ऑब्िवगर पाठ्यक्रम प्र माणपत्र और भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा जनर्िगष्ट अंतिेिीय िलयान मैन्युवटरंग जसम्युलेटर पाठ्यक्रम प्र माणपत्र हो , को रखा िाएगा। ऐसे िलयानों पर एक समुद्री इंिीजनयर अजधकारी ( एनसीवी ) श्र े णी II या एक समुद्री इंिीजनयर अजधकारी ( जविेि िाने वाला ) श्र े णी III, या एक अंतिेिीय िलयान इंिीजनयर या अंतिेिीय िलयान इंिन चालक I श्र े णी भी रखा िाएगा जिसे 3000 िीटी से अजधक के यांजत्रक रू प से चाजलत िलयान पर कम से कम िो वर्ग का अनुभव हो। रटप्पण 4: जनर्िगष्ट प्र ाजधकारी , चालक िल की कमी के मामले में , एकमात्र यात्रा के जलए या एक माह से अनजधक अवजध के जलए , िो भी पहले हो , उप - जनयम (3) के अंतगगत जनधागररत संख्या से कम कार्मगकों की अनुमजत िे सकता है। रटप्पण 5: न् यूनतम िो वर्ग के अनुभव वाले मास्ट्टर श्र े णी 3 या सेरांग प्र माणपत्र के मौिूिा धारकों को 300 िीटी से कम के श्र े णी ' क ' िलयानों पर सेवा करने की अनुमजत िी िा सकती है। रटप्पण 6: इस जनयम की अजधसूचना से पहले सीओसी के मौिूिा धारकों को बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा और नए प्र जििण कायगक्रम को पूरा करने के जलए इन जनयमों के लागू होने की तारीख से अजधकतम 3 वर्ग का समय दिया िाता है। (4) अजधजनयम की धारा 3 के खंड ( म ) के उपखंड ( ii) में जनर्िगष्ट प्र त् येक गैर - यांजत्रक रू प से चाजलत अंतिेिीय िलयान ( िैसे डब िलयान , बिरा , प् लवमान इकाइयां , प् लवमान सतहें , ररग या िेटी ) जिसकी लंबाई 15 मीटर से कम हो , को न् यूनतम एक सामान्य प्र योिन रेटटंग द्व ारा संचाजलत दकया िाएगा और 15 मीटर या उससे अजधक लंबाई वाले प्र त् येक ऐसे िलयान को न् यूनतम िो सामान्य प्र योिन रेटटंग द्व ारा संचाजलत दकया िाएगा। (5) 425 दकलोवाट से अनजधक प्र णोिन िजि वाले दकसी भी यंत्रचाजलत अंतिेिीय िलयान को मास्ट्टर और इंिीजनयर की अपेिाओं का अनुपालन करने वाला माना िाएगा , बिते दक ऐसे िलयान में मास्ट्टर और इंिीजनयर के रू प में ऐसा व्य जि हो जिसके पास उपयुि श्र े णी के िोनों प्र माण - पत्र हों। [ भाग I I — खण्ड 3(i ) ] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (6) जनर्िगष्ट प्र ाजधकारी उप - जनयम (3) में जनधागररत से उच्च स्ट् त र के न् यूनतम कार्मगकों की संख्या जनर्िगष्ट कर सकता है , यदि िीवन , संपजत्त , पयागवरण और अंतिेिीय िलमागों की सुरिा के जहत में अन्य कारक िैसे दक िलयान के व्य ापार के स्ट् व रू प , यात्रा की लंबाई , ऐसी अजतररि कार्मगक संख्या की आवश्यकता हो। 5. परीिकों एवं परीिा केन्द्रों की जनयुजि - (1) संबंजधत राज्य सरकार द्व ारा अजधजनयम की धारा 36 के अंतगगत जनयुि मुख्य परीिक , परीिा आयोजित करने और ऐसे सिमता प्र माणपत्र प्र ाि करने के इच्छुक व्य जियों को सिमता प्र माणपत्र िारी करने के जलए जिम्मे िार होगा। (2) मुख्य परीिक को संबंजधत राज्य सरकार द्व ारा जनयुि उपयुि संख्या में परीिकों द्व ारा सहायता प्र िान की िाएगी। (3) परीिा केंद्रों की सूची , ऐसे परीिा केंद्रों पर लागू मानिंड और मानक तथा परीिाओं का आयोिन या मूल्यांकन संबंजधत राज्य सरकार द्व ारा समय - समय पर िारी पररपत्रों द्व ारा जनर्िगष्ट दकए िाएंगे। (4) प्र त् येक परीिा केंद्र , स्ट् थानीय आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर जवजभन्न ग्र े डों के जलए अपने परीिा कायगक्रम की घोर्णा करेगा , जिसमें परीिा की पयागि आवृजत्त सुजनजश्चत की िाएगी तादक उम्मीिवारों को आवेिन की जतजथ से परीिा िेने के जलए 6 माह से अजधक प्र तीिा न करनी पड़े। (5) दकसी भी व्य जि को मुख्य परीिक के रू प में तब तक जनयुि नहीं दकया िाएगा िब तक दक वह अहगताओं और अनुभव की जनम्नजलजखत अपेिाओं में से दकसी एक अपेिा को पूरा नहीं करता है : ( क ) नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा िारी मास्ट्टर ( जविेि िाने वाला ) या समुद्री इंिीजनयर अजधकारी ( एमईओ ) श्र े णी I सिमता प्र माणपत्र धारक हो , जिसमें िलयानों पर या राज्य समुद्री बोडों या नौवहन महाजनिेिालय या पत्तनों या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समकि के तहत प्र माणपजत्रत अजधकारी के रू प में कम से कम 8 वर्ग का अनुभव हो ; या ; ( ख ) नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा िारी फस्ट्टग मेट ( जविेि िाने वाला ) या समुद्री इंिीजनयर अजधकारी ( एमईओ ) श्र े णी II सिमता प्र माणपत्र धारक हो , जिसमें िलयानों पर या राज्य समुद्री बोडों या नौवहन महाजनिेिालय या पत्तनों या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समकि के तहत प्र माणपजत्रत अजधकारी के रू प में कम से कम 10 वर्ग का अनुभव हो ; या ; ग मास्ट्टर ( तटीय यात्रा िलयान के जनकट ) या समुद्री इंिीजनयर अजधकारी ( एमईओ ) श्र े णी III ( तटीय यात्रा िलयान के जनकट - मुख्य इंिीजनयर अजधकारी ) प्र माणपत्र के साथ कम से कम 10 वर्ग का नौकायन अनुभव हो , जिसमें से कम से कम 5 वर्ग िलयानों पर या राज्य समुद्री बोडों या नौवहन महाजनिेिालय या पत्तनों या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय के अधीन मास्ट्टर या मुख्य इंिीजनयर के रू प में हो ; या घ माध्यजमक जवद्यालय प्र माणपत्र ( एसएससी ) और उससे ऊपर की िैिजणक अहगता के साथ अंतिेिीय िलयान मास्ट्टर श्र े णी I या अंतिेिीय इंिीजनयर प्र माणपत्र और अंतिेिीय िलयानों पर या राज्य समुद्री बोडों या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या नौवहन महाजनिेिालय या पत्तन या समकि के अधीन प्र माणपजत्रत अजधकारी के रू प में कम से कम 15 वर्ग की सेवा हो , जिसमें से कम से कम 5 वर्ग की सेवा , पोतों या राज्य समुद्री बोडों या नौवहन महाजनिेिालय या पत्तन में मास्ट्टर या मुख्य इंिीजनयर के रू प में हों ; या। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II — S EC . 3( i )] ङ उपरोि ( क ) , ( ख ) , ( ग ) या ( घ ) के अनुसार अहगताएं धारक हों और भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या अजभजहत प्र ाजधकरण या नौवहन महाजनिेिालय या समुद्री वाजणज्य जवभाग द्व ारा अनुमोदित दकसी भी संस्ट्थान या जवभाग में संकाय या परीिक के रू प में अनुभव रखता हो। संकाय या परीिक के रू प में अनुभव की अवजध को इस उप - जनयम के खंड ( क ) , ( ख ) , ( ग ) और ( घ ) के तहत अपेजित जिपयाडग या अंतिेिीय िलयान के अनुभव के जलए जगना िा सकता है ; और च इन जनयमों की अजधसूचना के बाि जनयुि दकसी भी मुख्य परीिक के मामले में , उसे दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा जनर्िगष्ट अंतिेिीय िलयानों के जलए प्र जििक और मूल्यांकनकताग पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। परंतु यह दक जनर्िगष्ट प्र ाजधकारी जविेि िाने वाले मास्ट्टर को या मरीन इंिीजनयर ऑदफसर क् लास I मुख्य परीिकों को इस पाठ्यक्रम की अपेिा से छूट िे सकता है। (6) मुख्य परीिक जनम्नजलजखत कतगव्यों का जनवगहन करेगा ; ( क ) राज्य में जवजभन्न ग्र े डों के सिमता प्र माणपत्रों के जलए परीिाओं के समग्र संचालन का पयगवेिण करना ; ( ख ) जवजभन्न ग्र े डों के सिमता प्र माणपत्र िारी करने का समग्र पयगवेिण करना ; और ( ग ) राज्य में जवजभन्न ग्र े डों के सिमता प्र माणपत्रों के जलए परीिाओं की समय अंतराल और समय - साररणी जनधागररत करना। (7) डेक जवभाग और इंिन जवभाग के जलए क्र मिः अलग - अलग परीिक होंगे। ऐसी जनयुजि के जलए न् यूनतम अहगक अनुभव की गणना , संबंजधत जवभाग , डेक या इंिन , िैसा भी मामला हो , में उम्मीिवार की सेवा और जविेर्ज्ञता के आधार पर की िाएगी। दकसी भी व्य जि को संबंजधत जवभाग के जलए परीिक के रू प में तब तक जनयुि नहीं दकया िाएगा िब तक दक वह जनम्नजलजखत में से संबंजधत अहगता और अनुभव पूरा नहीं कर लेता : ( क ) नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा िारी मास्ट्टर ( जविेि िाने वाले ) या समुद्री इंिीजनयर अजधकारी ( एमईओ ) श्र े णी I सिमता प्र माणपत्र धारक हो , साथ ही िलयानों पर या राज्य समुद्री बोडों या नौवहन महाजनिेिालय या पत्तनों या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समकि के तहत प्र माणपजत्रत अजधकारी के रू प में न् यूनतम 5 वर्ग का अनुभव हो ; या ( ख ) नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा िारी प्र थम मेट ( जविेि िाने वाला ) या समुद्री इंिीजनयर अजधकारी ( एमईओ ) श्र े णी II सिमता प्र माणपत्र धारक हो , साथ ही िलयानों पर या राज्य समुद्री बोडों या नौवहन या पत्तन महाजनिेिालय या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समकि के तहत प्र माणपजत्रत अजधकारी के रू प में कम से कम 7 वर्ग का अनुभव हो ; या ( ग ) मास्ट्टर ( तटीय यात्रा पोत के जनकट ) या समुद्री इंिीजनयर अजधकारी ( एमईओ ) श्र े णी III ( तटीय यात्रा पोत के जनकट - मुख्य इंिीजनयर अजधकारी ) प्र माणपत्र के साथ कम से कम 7 वर्ग का नौकायन अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ग का अनुभव पोतों पर मास्ट्टर या मुख्य इंिीजनयर के रू प में या राज्य समुद्री बोडों या नौवहन या पत्तन महाजनिेिालय या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समकि के अधीन होना चाजहए ; या [ भाग I I — खण्ड 3(i ) ] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 ( घ ) माध्यजमक जवद्यालय प्र माणपत्र ( एसएससी ) और उच्चतर और िैिजणक योग्यता और अंतिेिीय िलयान मास्ट्टर श्र े णी I या अंतिेिीय इंिीजनयर प्र माणपत्र के साथ अंतिेिीय िलयानों पर या राज्य समुद्री बोडों या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या नौवहन या पत्तन महाजनिेिालय या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समकि के तहत या प्र माणपजत्रत अजधकारी के रू प में न् यूनतम 12 वर्ग की सेवा , जिसमें से कम से कम 3 वर्ग की सेवा मास्ट्टर या मुख्य अजभयंता के रू प में हो ; और ( ङ ) उपरोि ( क ) , ( ख ) , ( ग ) या ( घ ) में उजल्लजखत अहगताएं धारक हो और भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण या नाजमत प्र ाजधकरण या नौवहन महाजनिेिालय या समुद्री वाजणज्य जवभाग द्व ारा अनुमोदित दकसी भी संस्ट्थान या जवभाग में संकाय या परीिक के रू प में अनुभव हो। संकाय या परीिक के रू प में अनुभव की अवजध को इस उप - जनयम के खंड ( क ) , ( ख ) , ( ग ) और ( घ ) के अंतगगत अपेजित जिपयाडग या अंतिेिीय िलयान के अनुभव में जगना िा सकता है ; और ( च ) इन जनयमों की अजधसूचना के बाि जनयुि दकसी भी परीिक के मामले में , तो उसे दकसी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा जनर्िगष्ट अंतिेिीय िलयानों के जलए प्र जििक और मूल्यांकन पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। परंतु , यह दक जनर्िगष्ट प्र ाजधकारी मास्ट्टर ( जविेि िाने वाले ) मास्ट्टर या समुद्री इंिीजनयर अजधकारी श्र े णी I परीिकों को इस पाठ्यक्रम की अपेिा से छूट िे सकता है। (8) परीिक जनम्नजलजखत कतगव्यों का जनवगहन करेगा ; अथागत् : - ( क ) दकसी परीिा केंद्र पर जवजभन्न ग्र े डों के सिमता प्र माणपत्रों के जलए परीिाओं का पयगवेिण एवं संचालन करना। ( ख ) जवजभन्न ग्र े डों के सिमता प्र माणपत्र िारी करना। ( ग ) परीिा और प्र जििण कायगक्रम में भाग लेने वाले व्य जियों का मूल्यांकन करना तथा सफल अभ्यर्थगयों की सूची मुख्य परीिक को प्र स्ट् तुत करना। ( घ ) मुख्य परीिक को उसके कतगव्यों और जिम्मेिाररयों के जनवगहन में सहायता करना। (9) इस जनयम और अजधजनयम की धारा 37(1) के प्र योिनों के जलए , संबंजधत राज्य सरकार परीिकों द्व ारा मुख्य परीिक को उपलब्ध कराई गई ररपोटग का मूल्यांकन कर सकती है। 6. सिमता प्र माण पत्र िारी करना - (1) दकसी भी अभ्यथी को इन जनयमों के प्र रू प संख्या 4 और प्र रू प संख्या 5 के अंतगगत सिमता प्र माणपत्र तब तक प्र िान नहीं दकया िाएगा िब तक दक वह न् यूनतम 50% अंक प्र ाि न कर ले। (2) सिमता प्र माणपत्र के प्र त् येक ग्र े ड के जलए परीिा में जलजखत और मौजखक परीिा िाजमल होगी ; िो प्र त् येक ग्र े ड की परीिा के जलए पाठ्यक्रम पर आधाररत होगी , िैसा भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा समय - समय पर पररपत्रों के रू प में िारी दकया िाए। (3) उपरोि उप - जनयम (2) इन जनयमों के अंतगगत िारी दकए गए सेवा प्र माणपत्र पर लागू नहीं होगा। (4) जनम्नजलजखत ग्र े डों के जलए सिमता प्र माणपत्र िारी दकया िा सकता है , अथागत् : ( क ) डेक जवभाग - ( i) मास्ट्टर श्र े णी 1 ( ii) मास्ट्टर श्र े णी 2 ( iii) मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II — S EC . 3( i )] ( ख ) इंिन जवभाग - ( i) अंतिेिीय इंिीजनयर ( ii) इंिन चालक श्र े णी 1 ( iii) इंिन चालक श्र े णी 2 (5) उप - जनयम (2) में सिमता प्र माण - पत्र के सभी धारकों को सिमता प्र माण - पत्र िारी करने की तारीख से पांच वर्ग के पश्चात् तथा उसके बाि प्र त् येक पांच वर्ग के अंतराल पर दकसी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में पुनश्चयाग और पुनर्वगजधमान्यकरण पाठ्यक्रम अजनवायग रू प से पूरा करना होगा तथा सिमता प्र माण - पत्र को मुख्य परीिक द्व ारा अनुमोदित दकया िाएगा। 7. मास्ट्टर एवं डेक जवभाग - (1) अंतिेिीय पोत मास्ट्टर श्र े णी 1 , मास्ट्टर श्र े णी 2 और मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग के रू प में सिमता प्र माण पत्र प्र िान करने के जलए परीिा , परीिक द्व ारा संबंजधत राज्य में परीिा स्ट् थलों पर परीिा केंद्र द्व ारा प्र काजित जतजथयों पर आयोजित की िाएगी। (2) परीिा के जलए प्र त् येक आवेिन पत्र , इन जनयमों के साथ संलि प्र रू प संख्या 3 में भरकर उसमें उजल्लजखत िस्ट्तावेिों की प्र जतयों के साथ िमा दकया िाएगा और ऐसा आवेिन , अभ्यथी की जनयम 9 , जनयम 10 , जनयम 11 , जनयम 13 , जनयम 14 और जनयम 15 में यथावर्णगत पात्रता सुजनजश्चत करने के जलए आवश्यक सहायक िस्ट्तावेिों के साथ ' िलयान ' और ' नाजवक ' पोटगल के माध्यम से ऑनलाइन िमा दकया िाएगा या संबंजधत परीिा केंद्रों या नाजमत प्र ाजधकारी द्व ारा , िैसा भी मामला हो , घोजर्त की गई जनधागररत जतजथ के अनुसार परीिा केंद्र पर िमा दकया िाएगा। (3) िलयान के मास्ट्टर की सामान्य जिम्मे िाररयां और अजधकार इन जनयमों की अनुसूची II में ििागए गए हैं। 8. अंतिेिीय िलयान के मास्ट्टर श्र े णी 1 के प्र माणन के जलए न् यूनतम अपेिाएं - (1) मास्ट्टर श्र े णी 1 के रू प में प्र माणन के जलए प्र त् येक अभ्यथी को : ( क ) इन जनयमों के अंतगगत िारी दकए गए अंतिेिीय िलयान के मास्ट्टर श्र े णी 2 के रू प में वैध सिमता प्र माणपत्र धारक होना चाजहए ; ( ख ) जद्वतीय श्र े णी मास्ट्टर के बाि न् यूनतम 3 वर्ग की िलयान सेवा , जिसमें से कम से कम एक वर्ग न् यू नतम 300 गीगाटन के अंतिेिीय िलयान के प्र भारी के रू प में हो ; ( ग ) जवजधवत पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्सक से प्र रू प संख्या 1 में अपनी िारीररक योग्यता के संबंध में जचदकत्सा प्र माणपत्र प्र स्ट् तुत करना होगा ; ( घ ) दकसी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में मास्ट्टर श्र े णी 1 के जलए प्र ारंजभक पाठ्यक्रम सफलतापूवगक पूरा दकया हो ; ( ङ ) दकसी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पाँच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हों। (2) इस जनयम में दकसी बात के होते हु ए भी , राज्य सरकार , उपयुगि उपजनयम ( 1) में जवजनर्िगष्ट अपेिाओं के अलावा अंतिेिीय िल के दकसी जविेर् िेत्र के जलए अजनवायग अपेिाएं जनधागररत कर सकेगी , जिसके जलए अंतिेिीय िलयान का सुरजित नौवहन या प्र चालन सुजनजश्चत करने के जलए उि अपेिाओं का अनुपालन अपेजित है। 9. अंतिेिीय िलयान के मास्ट्टर श्र े णी 2 के प्र माणन के जलए न् यूनतम अपेिाएं : (1) मास्ट्टर श्र े णी 2 के रू प में प्र माणन के जलए प्र त् येक अभ्यथी को : [ भाग I I — खण्ड 3(i ) ] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 ( क ) इन जनयमों के अंतगगत िारी वैध मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग सिमता प्र माणपत्र धारक होना चाजहए ; ( ख ) िलयान पर न् यूनतम 36 माह की सेवा होनी चाजहए , जिसमें से 12 माह मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग के रू प में होनी चाजहए ; ( ग ) जवजधवत पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्स क से प्र रू प संख्या 1 में अपनी िारीररक योग्यता के संबंध में जचदकत्सा प्र माणपत्र प्र स्ट् तुत करना होगा ; ( घ ) दकसी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में मास्ट्टर श्र े णी 2 के जलए प्र ारंजभक पाठ्यक्रम सफलतापूवगक पूरा दकया हो ; ( ङ ) दकसी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पाँच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हों। (2) इस जनयम में दकसी बात के होते हु ए भी , राज्य सरकार उपयुि उपजनयम (1) में जवजनर्िगष्ट अपेिाओं के अलावा अंतिेिीय िल के दकसी जविेर् िेत्र के जलए अजनवायग अपेिाएं जनधागररत कर सकेगी , जिसके जलए अंतिेिीय िलयान का सुरजित नौवहन या प्र चालन सुजनजश्चत करने के जलए उि अपेिाओं का अनुपालन अपेजित है। 10. अंतिेिीय िलयान के मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग के प्र माणन के जलए न् यूनतम अपेिाएं - (1) मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग के रू प में प्र माणन के जलए प्र त् येक अभ्यथी : ( क ) भारत का नागररक होना चाजहए ; ( ख ) कम से कम इक्कीस वर्ग की आयु का होना चाजहए ; ( ग ) जचदकत्सकीय रू प से स्ट् वस्ट्थ होना चाजहए और जवजधवत पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्स क से प्र रू प संख्या 1 में अपनी िारीररक स्ट् वास्ट््य के संबंध में जचदकत्सा प्र माण पत्र प्र स्ट् तुत करना होगा ; ( घ ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग के जलए अनुमोदित प्र ारंजभक पाठ्यक्रम सफलतापूवगक पूरा दकया हो और अंतिेिीय िलयानों पर न् यूनतम 36 माह की सेवा की हो ; और ( ङ ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पाँच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हों। 2. इस जनयम में दकसी बात के होते हु ए भी , राज्य सरकार उपजनयम ( 1) में जनर्िगष्ट अपेिाओं के अलावा , अंतिेिीय िल के दकसी जविेर् िेत्र के जलए अजनवायग के रू प में अन्य अपेिाएं जनधागररत कर सकती है , जिसके जलए अंतिेिीय िलयान के सुरजित नौवहन या प्र चालन सुजनजश्चत करने के जलए उि अपेिाओं का अनुपालन अपेजित है। 3. अंतिेिीय िलयानों पर सेवारत मौिूिा मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरंगों को मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरंग के रू प में सेवा करने की अनुमजत िी िाएगी और उन्हें नए प्र जििण कायगक्रम में भाग लेने के जलए इन जनयमों के लागू होने की जतजथ से अजधकतम 3 वर्ग का समय िेना होगा। 11. इन जनयमों के अजधजनयम से पहले मौिूिा लास्ट्कर / डेक कमगचाररयों के जलए अंतिेिीय िलयान के मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग के प्र माणीकरण हेतु न् यूनतम अपेिाएं। (1) मौिूिा लास्ट्कर / डेक कार्मगकों के प्र माणन के प्र योिनों के जलए , जिन्होंने इन जनयमों के अजधजनयमन से पहले अंतिेिीय िलयानों में सेवाएं िुरू कर िी हैं , पर जनम्नजलजखत ितें लागू होंगी ; 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II — S EC . 3( i )] क केन्द्रीय या राज्य सरकार द्व ारा मान्यता प्र ाि बोडग से 8 वीं किा उत्तीणग हो या दकसी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान से सामान्य प्र योिन रेटटंग के जलए कन्विगन पाठ्यक्रम पूरा दकया हो ; ख पहंिी या अंग्रेिी या राज्य की िेत्रीय भार्ा पढ़ने और जलखने में सिम हो ; ग जनम्नजलजखत न् यूनतम सेवा मानिंडों में से दकसी एक को पूरा करना ; i. कम से कम 300 िीटी िमता वाले अंतिेिीय िलयानों या समुद्री िलयानों पर चार वर्ग की सेवा ; या ii. कम से कम 24 मीटर लंबाई वाले िलयानों पर पांच वर्ग की सेवा ; या iii. 10 मीटर से कम लंबाई वाले िलयान पर छह वर्ग ; या iv. ऐसे अभ्यथी जिन्होंने रिा , पुजलस , प्र ांतीय सिस्त्र कांस्ट्टेबुलरी या अन्य अधगसैजनक बलों के िलयानों पर 5 वर्ग या उससे अजधक समय तक सेवा की हो ; घ जिसमें से कम से कम एक वर्ग की सेवा हेल्समैन या सहायक मास्ट्टर ( डेक ) या सीकनी या बोट मास्ट्टर या समकि के रू प में की हो ; ङ दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग के जलए प्र ारंजभक पाठ्यक्रम में सफलतापूवगक भाग जलया हो ; च दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पांच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हों। (2) इस जनयम में जनजहत दकसी बात के होते हु ए भी , राज्य सरकार उपरोि उपजनयम ( 1) में उन जवजनर्िगष्ट अपेिाओं के अलावा अंतिेिीय िल के दकसी जविेर् िेत्र के जलए अजनवायग के रू प में अन्य अपेिाएं जनधागररत कर सकती है , जिसके जलए अंतिेिीय िलयान के सुरजित नौवहन या संचालन को सुजनजश्चत करने के जलए उि अपेिाओं का अनुपालन अपेजित है। 12. रेटटंग रू ट के माध्यम से नए प्र वेिकों के जलए अंतिेिीय िलयान के मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग के प्र माणन के जलए न् यूनतम अपेिाएं – (1) मौिूिा लास्ट्कर / डेक कार्मगकों / सामान्य प्र योिन रेटटंग सजहत रेटटंग मागग के माध्यम से नए प्र वेिकों के प्र माणन के प्र योिनों के जलए जनम्नजलजखत अपेिाओं को पूरा करना होगा ; i. अंतिेिीय िलयान के मौिूिा डेक / इंिन कार्मगकों के जलए न् यूनतम 8 वीं किा उत्तीणग हो तथा नए प्र वेिकों के जलए न् यूनतम 10 वीं किा उत्तीणग होना अपेजित है ; [ भाग I I — खण्ड 3(i ) ] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 ii. दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान से सामान्य प्र योिन रेटटंग पाठ्यक्रम सफलतापूवगक पूरा दकया हो ; और iii. अंतिेिीय िलयानों या समुद्री िहािों पर कम से कम तीन वर्ग की सेवा की हो , जिसमें से एक वर्ग की सेवा हेल्समैन या सीकनी या समकि के रू प में हो। (2) उप - जनयम ( 1) में अपेिाओं के अजतररि , रेटटंग मागग के माध्यम से प्र त् येक नए प्र वेिकों , जिसमें मौिूिा लास्ट्कर या डेक कार्मगक या सामान्य प्र योिन रेटटंग िाजमल हैं , ( क ) भारत का नागररक हो ; ( ख ) इक्कीस वर्ग से कम आयु न हो ; ( ग ) जचदकत्सकीय रू प से स्ट् वस्ट्थ होना चाजहए तथा इन जनयमों के साथ संलि प्र रू प संख्या 1 में अपनी िारीररक स्ट् वस्ट्थता के बारे में जवजधवत पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्सक से जचदकत्सा प्र माण पत्र प्र स्ट् तुत करना चाजहए ; ( घ ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में मास्ट्टर श्र े णी 3 या सेरांग के जलए प्र ारंजभक पाठ्यक्रम में सफलतापूवगक भाग जलया हो तथा अंतिेिीय िलयानों पर न् यूनतम 36 माह की सेवा की हो ; और ( ङ ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पांच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हों। (3) इस जनयम में जनजहत दकसी बात के होते हु ए भी , राज्य सरकार उपरोि उपजनयम ( 1) में उन जवजनर्िगष्ट अपेिाओं के अलावा अंतिेिीय िल के दकसी जविेर् िेत्र के जलए अजनवायग के रू प में अन्य अपेिाएं जनधागररत कर सकती है , जिसके जलए अंतिेिीय िलयान का सुरजित नौचालन या प्र चालन को सुजनजश्चत करने के जलए उि अपेिाओं का अनुपालन अपेजित है। 13. कैडेट प्र जििण मागग के माध्यम से नए प्र वेिकों के जलए अंतिेिीय िलयान के मास्ट्टर श्र े णी 3 या सेरांग या इंिन चालक श्र े णी 2 के प्र माणन के जलए न् यूनतम अपेिाएं — (1) कैडेट प्र जििण मागग के माध्यम से प्र त् येक नए प्र वेिकों के प्र माणन के प्र योिनाथग , उन्हें जनम्नजलजखत अपेिाओं को पूरा करना होगा – ( क ) भारत का नागररक हो ; ( ख ) अिारह वर्ग से कम आयु का न हो ; ( ग ) जचदकत्सकीय रू प से स्ट् वस्ट्थ होना चाजहए और इन जनयमों के साथ संलि प्र रू प संख्या 1 में अपनी िारीररक स्ट् वस्ट्थता के बारे में जवजधवत पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्सक से जचदकत्सा प्र माण पत्र प्र स्ट् तुत करना अपेजित है ; ( घ ) जनम्नजलजखत में से कोई भी िैिजणक अहगताएं होनी चाजहए : (i) केंद्र या राज्य सरकार द्व ारा मान्यता प्र ाि बोडग से किा 12 वीं की परीिा उत्तीणग ; या (ii) केंद्र या राज्य सरकार द्व ारा मान्यता प्र ाि बोडग से किा 10 वीं की परीिा उत्तीणग की हो और जिन्होंने औद्योजगक प्र जििण संस्ट्थान या कौिल जवकास जवश्वजवद्यालय या राष्ट्रीय मुि जवद्यालय या कौिल जवकास पररर्ि या समकि संस्ट्थान या संगिन से व्य ावसाजयक या कौिल प्र जििण पाठ्यक्रम सफलतापूवगक पूरा दकया हो ; या 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II — S EC . 3( i )] (iii) केंद्र या राज्य सरकार द्व ारा मान्यता प्र ाि बोडग से किा 10 वीं की परीिा उत्तीणग की हो और जिन्होंने अजखल भारतीय तकनीकी जििा पररर्ि या कौिल जवकास जवश्वजवद्यालय या समकि संस्ट्थान या संगिन द्व ारा अनुमोदित यांजत्रक या समुद्री या इलेजक्रकल इंिीजनयटरंग में जडप्लोमा सफलतापूवगक पूरा दकया हो ; या (iv) केंद्र या राज्य सरकार द्व ारा मान्यता प्र ाि बोडग से किा 10 वीं की परीिा उत्तीणग की हो और जिन्होंने राष्ट्रीय जििा नीजत के तहत उपरोि ( iii) में अहगता के समकि क्र े जडट सफलतापूवगक पूरा कर जलया हो ; और ( ङ ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान से अंतिेिीय िलयान कैडेट प्र जििण पाठ्यक्रम सफलतापूवगक पूरा दकया हो , जिसका पाठ्यक्रम और अवजध भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्र ाजधकरण द्व ारा यथाजवजनर्िगष्ट हो ; ( च ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पांच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम सफलतापूवगक पूरे दकए हों ; ( छ ) अंतिेिीय िलयानों या समुद्री िहािों पर या तो जनम्न अवजध तक सेवा की हो : (i) िो वर्ग , यदि अभ्यथी इस उप - जनयम के खंड ( घ ) के उप - खंड ( i) के अंतगगत िैजिक अहगता धारक है ; या (ii) 18 माह , यदि अभ्यथी इस उप - जनयम के खंड ( घ ) के उप - खंड ( ii) के अंतगगत िैजिक अहगता धारक है ; या (iii) 12 माह , यदि अभ्यथी इस उप - जनयम के खंड ( घ ) के उप - खंड ( iii) के अंतगगत िैजिक धारक है। परंतु दक कुल सेवा अंतिेिीय िलयान कैडेट प्र जििु या सामान्य प्र योिन रेटटंग के रू प में की गई हो , जिसमें िलयान पर संरजचत प्र जििण कायगक्रम उसकी सेवा ररकॉडग पुजस्ट्तका में सत्याजपत हो और उसने राज्य के पत्तन या अंतिेिीय िलमागों में चलने वाले पोत पर योग्य मास्ट्टर श्र े णी 1 या श्र े णी 2 या श्र े णी 3 सेरांग या इंिन चालक श्र े णी 1 या इंिन चालक श्र े णी 2 के तहत कम से कम छह माह की जनगरानी सेवा की हो। ( ि ) अंतिेिीय िलयान कैडेट को अंतिेिीय िलयान कैडेट प्र े रण प्र जििण के सफल समापन पर सामान्य प्र योिन रेटटंग प्र माणपत्र प्र िान दकया िाएगा। (2) इस जनयम में जनजहत दकसी बात के होते हु ए भी , राज्य सरकार उपरोि उपजनयम ( 1) में उन जवजनर्िगष्ट अपेिाओं के अलावा अंतिेिीय िल के दकसी जविेर् िेत्र के जलए अजनवायग के रू प में अन्य अपेिाएं जनधागररत कर सकती है , जिसके जलए अंतिेिीय िलयान के सुरजित नौवहन या संचालन को सुजनजश्चत करने के जलए उि अपेिाओं का अनुपालन अपेजित है। 14. इंजिनीयटरंग जवभाग - (1) अंतिेिीय इंिीजनयर प्र माण पत्र , इंिन चालक श्र े णी 1 प्र माण पत्र और इंिन चालक श्र े णी 2 के रू प में सिमता प्र माण पत्र प्र िान करने के जलए परीिा , परीिक द्व ारा संबंजधत राज्य सरकारों के परीिा स्ट् थलों पर , परीिा केंद्र द्व ारा प्र काजित जतजथयों पर आयोजित की िाएगी। (2) परीिा के जलए प्र त् येक आवेिन पत्र इन जनयमों के साथ संलि प्र पत्र संख्या 3 में भरकर उसमें उजल्लजखत िस्ट्तावेिों की प्र जतयों के साथ प्र स्ट् तुत दकया िाएगा और ऐसा आवेिन पत्र अभ्यथी की पात्रता सुजनजश्चत करने के जलए अपेजित सहायक िस्ट्तावेिों के साथ संबंजधत परीिा केंद्रों या नाजमत प्र ाजधकारी द्व ारा घोजर्त जनधागररत जतजथ से पहले परीिा केंद्र पर प्र स्ट् तुत दकया िाएगा। 15. अंतिेिीय िलयान के इंिीजनयर के प्र माणन के जलए न् यूनतम अपेिाएं - (1) अंतिेिीय िलयान इंिीजनयर के रू प में प्र माणन के जलए प्र त् येक अभ्यथी को : [ भाग I I — खण्ड 3(i ) ] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 क अजधजनयम के तहत िारी इंिन चालक श्र े णी 1 सिमता प्र माण पत्र के साथ - साथ माध्यजमक जवद्यालय प्र माण पत्र की िैिजणक अहगता धारक होना चाजहए। ख प्र थम श्र े णी इंिन चालक ििता के बाि 425 दकलोवाट से अजधक प्र णोिन िजि वाले िलयानों पर न् यूनतम 3 वर्ग की िलयान पर सेवा होनी चाजहए , जिसमें से एक वर्ग अंतिेिीय िलयानों के प्र थम श्र े णी इंिन चालक ( इंिन कि प्र भारी ) के रू प में होना चाजहए। ग जवजधवत पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्सक जचदकत्सक से प्र रू प नंबर 1 में अपनी िारीररक स्ट् वस्ट्थता के बारे में एक जचदकत्सा प्र माण पत्र प्र स्ट् तुत करना। घ दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयान इंिीजनयर के जलए प्र ारंजभक पाठ्यक्रम में सफलतापूवगक भाग जलया हो। ङ दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पांच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हो। 16. अंतिेिीय िलयान के इंिन चालक श्र े णी 1 के प्र माणन के जलए न् यूनतम अपेिाएं - 1. इंिन चालक श्र े णी 1 के रू प में प्र माणन के जलए प्र त् येक अभ्यथी को : ( क ) अजधजनयम के तहत िारी वैध जद्वतीय श्र े णी इंिन चालक , योग्यता प्र माण पत्र धारक होना चाजहए। ( ख ) न् यूनतम 36 माह की सेवा होनी चाजहए , जिसमें से 12 माह जद्वतीय श्र े णी इंिन चालक के रू प में होनी चाजहए ( ग ) जवजधवत पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्सक से प्र रू प संख्या 1 में अपनी िारीररक स्ट् वस्ट्थता के बारे में एक जचदकत्सा प्र माण पत्र प्र स्ट् तुत करना। ( घ ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में इंिन चालक श्र े णी 1 के जलए प्र ारंजभक पाठ्यक्रम में सफलतापूवगक भाग जलया हो। ( ङ ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पांच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हों। 17. अंतिेिीय िलयान के इंिन चालक श्र े णी 2 के प्र माणन के जलए न् यूनतम अपेिाएं - 1. इंिन चालक श्र े णी 1 के रू प में प्र माणन के जलए प्र त् येक अभ्यथी को : ( क ) भारत का नागररक होना चाजहए ; ( ख ) 21 वर्ग से कम आयु का न हो ; ( ग ) इन जनयमों के साथ संलि प्र रू प संख्या 1 में अपनी िारीररक स्ट् वस्ट्थता के बारे में जवजधवत पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्सक से जचदकत्सा प्र माण पत्र प्र स्ट् तुत करना होगा ; ( घ ) दकसी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान से इंिन चालक श्र े णी 2 के जलए प्र ारंजभक पाठ्यक्रम पूरा दकया होगा ; ( ङ ) सामान्य प्र योिन रेटटंग के रू प में अंतिेिीय िलयानों पर न् यूनतम 36 माह की सेवा की हो ; और ( च ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पांच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हो। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II — S EC . 3( i )] (2) अंतिेिीय िलयानों पर सेवारत मौिूिा इंिन चालक श्र े णी 2 को इंिन चालक श्र े णी 2 के रू प में सेवा करने की अनुमजत िी िा सकती है और नए प्र जििण कायगक्रम में भाग लेने के जलए इन जनयमों के लागू होने की तारीख से अजधकतम 3 वर्ग का समय दिया िा सकता है। 18. सेवा प्र माणपत्र - (1) कोई अभ्यथी , जिसने भारतीय तट रिक , नौसेना या सेना के दकसी िलयान पर पर 5 वर्ग तक मास्ट्टर या इंिीजनयर के तौर पर काम दकया है , उसे िलयान के आकार के आधार पर मास्ट्टर श्र े णी 1, मास्ट्टर श्र े णी 2, मास्ट्टर श्र े णी 3/ सेरांग , अंतिेिीय इंिीजनयर , इंिन चालक श्र े णी 1 या इंिन चालक श्र े णी 2 के तौर पर और दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पांच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रमों सजहत प्र ासंजगक प्र ारंजभक पाठ्यक्रम के सफल समापन पर , सेवा प्र माण - पत्र दिया िा सकता है। (2) िो अभ्यथी ऊपर दिए गए उप - जनयम ( 1) का पालन करते पाए िाएंगे , उन्हें जलजखत परीिा से छूट िी िाएगी , लेदकन उन्हें मौजखक परीिा उत्तीणग करनी होगी : बिते दक आवेिक द्व ारा प्र स्ट् तुत भारतीय तटरिक , नौसेना या सेना द्व ारा िारी अहगता के प्र ासंजगक प्र माणपत्रों को जनर्िगष्ट प्र ाजधकारी द्व ारा सत्याजपत दकया िाएगा। (3) सेवा प्र माण - पत्र इन जनयमों के साथ िुड़े प्र रू प संख्या 2 में िारी दकया िाएगा और इसका प्र भाव इन जनयमों के अंतगगत प्र ित्त सिमता प्र माण - पत्र िैसा ही होगा। 19. अंतिेिीय िलयान के सामान्य उद्देश्य रेटटंग में िाजमल होने के जलए न् यूनतम अपेिाएं - (1) सामान्य उद्देश्य रेटटंग के तौर पर प्र माण - पत्र के जलए प्र त् येक अभ्यथी को : ( क ) भारत का नागररक होना चाजहए ( ख ) आयु 18 वर्ग से कम न हो ( ग ) अंतिेिीय िलयान के मौिूिा डेक / इंिन कार्मगकों के जलए कम से कम 8 वीं किा उत्तीणग होना चाजहए और नए प्र वेिकों के जलए कम से कम 10 वीं किा उत्तीणग होना चाजहए ; ( घ ) प्र रू प संख्या 1 में अपनी िारीररक स्ट् वस्ट्थता के बारे में दकसी पंिीकृत एमबीबीएस जचदकत्सक से जचदकत्सा प्र माण - पत्र प्र स्ट् तुत करना चाजहए। ( ङ ) यदि नए प्र वेिक हैं , तो दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में सामान्य उद्देश्य रेटटंग्स के जलए प्र वेि प्र जििण पूरा दकया हो। ( च ) यदि मौिूिा डेक / इंिन कार्मगक ने दकसी अंतिेिीय िलयान पर सहायक डेक / इंिन कार्मगक के तौर पर कम से कम 2 वर्ग पूरे कर जलए हैं और डेक कार्मगक के जलए मास्ट्टर श्र े णी 1/2/3 से या इंिन कार्मगक के जलए इंिीजनयर / इंिन चालक श्र े णी 1/2 से सिमता का प्र माण - पत्र प्र ाि कर जलया है , जिसके अंतगगत उसने सहायक डेक / इंिन कार्मगक के तौर पर जपछले छह माह का प्र जििण पूरा दकया है। परंतु दक , मौिूिा डेक / इंिन कार्मगकों को दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान में कन्वजगन पाठ्यक्रम पूरा दकया हो। [ भाग I I — खण्ड 3(i ) ] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 ( छ ) दकसी भी अनुमोदित प्र जििण संस्ट्थान या नौवहन महाजनिेिालय द्व ारा अनुमोदित संस्ट्थान में अंतिेिीय िलयानों के जलए पांच बुजनयािी सुरिा पाठ्यक्रम पूरे दकए हों। (2) अंतिेिीय िलयान पर काम कर रहे मौिूिा रेटटंग्स / लास्ट्कसग को रेटटंग्स / लास्ट्कसग के तौर पर काम करने की अनुमजत िी िाएगी और इन जनयमों के लागू होने की तारीख से नए प्र जििण कायगक्रम पूरा करने के जलए उन्हें अजधकतम 3 वर्ग का समय दिया िाएगा। (3) मौिूिा मांझी या मछुआरे जिनकी आयु 23 वर्ग या उससे ज़् यािा है , िो पारंपररक रू प से मिीन से चलने वाले िलयानों पर काम करते हैं , जिन्होंने कम से कम 8 वीं किा उजतणग की हो और जिनके पास दकसी मान्यता प्र ाि मछुआरा समाि या उसके समकि से प्र माजणत पांच वर्ग का अनुभव हो और जिन्होंने िीपी रेटटंग के जलए अनुमोदित कन्वजगन पाठ्यक्रम सफलतापूवगक पूरा दकया हो , उन्हें सामान्य प्र योिन रेटटंग प्र माण - पत्र दिया िाएगा। 20. सिम प्र ाजधकारी को ररपोटग करना - राज्य सरकार , संबंजधत प्र ाजधकारी द्व ारा िारी दकए गए , प्र िान दकए गए , रद्द दकए गए या जनलंजबत दकए गए प्र माण - पत्रों या अन्य रटप्पजणयों के आंकड़ों व जववरण की सूचना की जनयजमत तीस दिनों से अनजधक अंतराल पर संबंजधत सिम प्र ाजधकारी को ररपोटग और अद्यजतत करेगी। 21. प्र जििण संस्ट्थानों का अनुमोिन - इन जनयमों के प्र योिनाथग , प्र जििण संस्ट्थान को जनम्नजलजखत द्व ारा मंज